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प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केरल हाईकोर्ट ने कानूनी पहलू स्पष्ट किए, अदालत से पहले किसी को दोषी या निर्दोष नहीं ठहरा सकता मीडिया Kerala High Court clarifies legal aspects on freedom of press and freedom of expression, media cannot pronounce guilt or innocence before the court



कोच्चि, केरल 7 दिसंबर 2024। केरल हाईकोर्ट की एक पीठ ने कहा कि किसी चल रही आपराधिक जांच में किसी पक्ष के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा कोई निश्चित राय व्यक्त करने को अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। केरल हाईकोर्ट की पांच जजों की पीठ ने गुरुवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मीडिया के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सक्षम विधायी निकाय द्वारा बनाए गए कानून के अलावा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है और तब भी केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित आधारों पर ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।

जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार, कौसर एडप्पागथ, मोहम्मद नियास सी.पी., सी.एस. सुधा और श्याम कुमार वी.के. ने हालांकि कहा कि किसी आपराधिक जांच या किसी मामले में किसी पक्ष के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा किसी निर्णायक राय की अभिव्यक्ति संबंधित न्यायिक मंच द्वारा आधिकारिक घोषणा किए जाने से पहले अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं करेगी। दोषी या निर्दोष होने का अंतिम और आधिकारिक निर्धारण केवल न्यायिक प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।

न्यायालय एक अन्य पूर्ण पीठ के आदेश के मद्देनजर एक पूर्ण पीठ द्वारा संदर्भित कानूनी मुद्दे का जवाब दे रहा था कि पत्रकारिता के आचरण के मानदंडों का पालन करने के लिए मीडिया को रिट जारी नहीं की जा सकती है। पूर्ण पीठ ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ को संदर्भित किया था जब मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली रिट याचिकाएँ सुनवाई के लिए आईं। पीठ ने आगे कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मीडिया के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की गरिमा या प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष के मामले में पूर्व को न केवल उत्तरार्द्ध द्वारा नियंत्रित के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि संविधान के तहत मान्यता प्राप्त आदर्शों, मूल्यों, अवधारणाओं और मौलिक कर्तव्यों द्वारा भी नियंत्रित किया जाना चाहिए जो मीडिया पर समान रूप से बाध्यकारी हैं।

प्रस्तुति: एपी भारती (पत्रकार, संपादक पीपुल्स फ्रैंड, रुद्रपुर, उत्तराखंड)

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