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छात्र संघ चुनाव में वोट चोरी के आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय, नवनिर्वाचित अध्यक्ष इत्यादि को किया तलब, मशीने सुरक्षित रखने का आदेश Allegations of vote rigging in student union elections; Delhi High Court summons Delhi University, newly elected president, and others; orders that voting machines be kept secure

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई वोट चोरी, धांधली का मुद्दा थम नहीं रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता रौनक खत्री की ओर से दायर एक याचिका पर यूनिवर्सिटी के मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में 18 सितंबर को हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। खत्री ने आरोप लगाया है कि चुनाव और वोटिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल हुई सभी ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। खत्री की याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को भी हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। इन पर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप है और इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होनी है। इन दोनों याचिकाओं ने डूसू चुनावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चुनाव रद्द करने की मांग का कड़ा विरोध किया है, विरोधी छात्र संगठन इस मामले को लेकर हमलावर हैं। अब सबकी नजरें अब कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।

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