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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समूह ग की लिखित परीक्षा 26 मई को रुद्रपुर में, डीएम उदयराज सिंह ने दिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के निर्देश Group C written examination of Uttarakhand Public Service Commission on 26th May in Rudrapur, DM Udayraj Singh gave instructions for strict security arrangements



रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड, 24 मई (सू.वि.)। लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह ग) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आगामी 26 मई (रविवार) को गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज फाजिलपुर महरौला रूद्रपुर, अटल उत्कृष्ट ए. एन. झा राजकीय इंटर कॉलेज रूद्रपुर, आर्य कन्या इंटर कॉलेज काशीपुर बाईपास रोड, रूद्रपुर में प्रातः 10 बजे से 12ः00 बजे तक आयोजित होेगी।

        जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर उदयराज सिंह के निर्देशन में परीक्षा के सफल संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि वे सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें तथा गेट पर ही अभ्यर्थियों की स्कैनिंग कर ली जाए तथा परीक्षा केन्द्रों में मोबाइल, ब्लुटूथ डिवाइस, घड़ी या अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक गैजेट्स पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही वीडियोग्राफी भी की जायेगी। तीन परीक्षा केंद्रों में तीन सैक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही पर्याप्त सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे।

       परीक्षा को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट रूद्रपुर मनीष बिष्ट द्वारा क्षेत्रान्तर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लगा दी गयी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रतिबंध परीक्षा देने वाले छात्रों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों/सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति नकल करने व कराने में मदद नहीं करेगा। कोई व्यक्ति शस्त्र आदि लाठी, चाकू व किसी प्रकार का हथियार व विस्फोटक पदार्थ नहीं लेे जायेगा। यह प्रतिबंध पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। पांच या अधिक व्यक्ति केन्द्र की परिधि के अन्दर या आस-पास किसी समय परियोजन हेतु एकत्र नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्रों की परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

     बैठक में प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट डॉ. अमृता शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी के.एस. रावत, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरेंद्र मिश्रा, आयोग के प्रतिनिधि प्रिंस वर्मा, प्रधानाचार्य दयाशंकर पांडेय, पार्वती देवी, अमृता सक्सेना, सेक्टर मजि. डॉ. प्रकाश फुलारा, कमांडेंट होमगार्ड प्रतिमा, सीओ ओम प्रकाश आदि मौजूद थे।

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