ब्रेकिंग न्यूज़

पति-पत्नी के बीच विवाद नहीं सुलझते तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत खत्म किया जा सकता है विवाह बंधन If the dispute between husband and wife is not resolved, then the marriage bond can be terminated under Article 142 of the Constitution



नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि वह जीवन साथियों के बीच पैदा मतभेदों, विवादों के नहीं सुलझ पाने के आधार पर किसी शादी को खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित किसी मामले में संपूर्ण न्याय करने के लिए उसके आदेशों के क्रियान्वयन से संबंधित है। जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हमने अपने निष्कर्षों के अनुरूप, व्यवस्था दी है कि इस अदालत के लिए किसी शादीशुदा रिश्ते में आई दरार के नहीं भर पाने के आधार पर उसे खत्म करना संभव है। यह सरकारी नीति के विशिष्ट या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए एस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी भी शामिल हैं। पीठ की ओर से जस्टिस खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, हमने कहा है कि इस अदालत के दो फैसलों में उल्लेखित जरूरतों और शर्तों के आधार पर छह महीने की अवधि दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 29 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उसने दलीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तनों में थोड़ा समय लगता है और कई बार कानून बनाना आसान होता है लेकिन समाज को इसके साथ बदलाव के लिए मनाना मुश्किल होता है। पीठ इस बात पर भी विचार कर रही थी कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत इसकी व्यापक शक्तियां ऐसे परिदृश्य में किसी भी तरह से अवरुद्ध होती हैं, जहां किसी अदालत की राय में शादीशुदा संबंध इस तरह से टूट गया है कि जुड़ने की संभावना नहीं है लेकिन कोई एक पक्ष तलाक में अवरोध पैदा कर रहा है।

विशेष सूचना - सम्मानित पाठकगण सादर अभिवादन !

पीपुल्सफ्रैंड.इन में समाचार, रचनाएं, विज्ञापन छपवाने एवं पीपुल्स फ्रैंड हिंदी अखबार एवं पीपुल्सफ्रैंड.इन वेबसाइट का रिपोर्टर बनने अथवा अपना अखबार, पत्रिका, न्यूज वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज आदि चलवाने के लिए संपर्क करें- एपी भारती (संपादक) व्हाट्सऐप 9411175848 रुद्रपुर, उत्तराखंड, भारत Plz Visit our News Website : https://loknirnaynews11.blogspot.com  #worldhistoryof2ndmay

No comments

Thank you for your valuable feedback