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बृजभूषण शरण ने महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का कोई मौका नहीं छोड़ा - दिल्ली पुलिस Brijbhushan Sharan Singh left no opportunity to sexually exploit female wrestlers - Delhi Police



नई दिल्ली। लंबे आंदोलन के बावजूद अभी तक यौन उत्पीड़न की शिकार महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला है। जांच और अदालती कार्रवाई कछुआ गति से चल रही है। छह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष लिखित दलीलें दाखिल कीं, जिसमें आरोपी भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना पक्ष रखा। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने पुलिस की लिखित दलीलों की प्रति आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के वकीलों को सौंपी। यह मामला अब 20 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

अदालत द्वारा 28 नवंबर को अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव को लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए और समय दिया गया। शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हर्ष बोरा ने पहले लिखित दलीलें दायर की हैं। 

अदालत ने 30 अक्टूबर को मामले में वकील को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था और पक्षों के सामने इस बात पर जोर दिया था कि दलीलें व्यवस्थित तरीके से समाप्त की जाएंगी। बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने 22 नवंबर को लिखित दलीलें दायर की थीं। भाजपा सांसद ने पहले छह महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ था। अधिवक्ता राजीव मोहन ने अदालत के समक्ष कहा था, भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ है और इसलिए अभियोजन पक्ष के अनुसार, टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुए कथित अपराधों की सुनवाई इस अदालत में नहीं की जा सकती है।

मालूम हो कि अभियोजन पक्ष ने कहा था कि पीड़ितों का यौन उत्पीड़न एक निरंतर अपराध है, क्योंकि यह किसी विशेष समय पर नहीं रुकता है। इसमें कहा गया था कि आरोपी को जब भी मौका मिलता है, वह पीड़ितों से छेड़छाड़ करता है और इस तरह के उत्पीड़न को अलग-अलग कोष्ठक में नहीं देखा जा सकता है और श्रृंखला या उसकी श्रृंखला को एक के रूप में देखा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया था कि सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, साथ ही कहा कि उसके खिलाफ आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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