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जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन की चेतावनी, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, अखबार अपराध पीड़ित महिला, बच्चों की जानकारी प्रसारित करना अपराध और प्रतिबंधित है District Probation Officer Vyoma Jain's warning, broadcasting information of crime victims, women and children on social media, news channels, newspapers is a crime and prohibited



रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड, 3 सितंबर (सू.वि.)। जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन ने बताया कि महिला या बच्चों के विरूद्ध हो रहे आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित महिला या बच्चों के नाम, पहचान, अपराध से संबंधित दस्तावेज एवं निजी जीवन की अन्य जानकारी का उल्लेख सहित सोशल मीडिया, न्यूज चैनल एवं समाचार पत्र के माध्यम से प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित है तथा यह अपराध की श्रेणी में आता है।

उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति, न्यूज चैनल, समाचार पत्र या सोशल मीडिया के माध्यम से आपराधिक प्रकरण से पीड़ित महिला या बच्चे से संबंधित अपराधों की जानकारी एवं उनकी पहचान की गोपनीयता भंग करने वाली कोई जानकारी पब्लिक डोमेंन में प्रसारित की जाती है तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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