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एडीएम जयभारत ने सुने मुकदमे, अवैध शराब वाहन अधिग्रहण, कई लोगों को क्षेत्र से बाहर करने, अनेक पर जुर्माना आरोपित करने के दिए निर्देश ADM Jaibharat heard the case, illegal liquor vehicle acquisition, gave instructions to expel many people from the area, impose fine on many



रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड, 3 दिसंबर (सू.वि.)। अपर जिला मजिस्टेªट जयभारत सिंह ने अवैध शराब का परिवहन करने के 02 मामलों में वाहन अधिहरण का आदेश दिया है। उन्होने वाहन अधिहरण के एवज में 02 लाख 66 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है। अपर जिला मजिस्टेªट के द्वारा इन मामलों में राज्य सरकार के पक्ष में वाहन जब्त कर वाहन स्वामी जयपाल सिंह पुत्र भगवान दास पर 02 लाख 50 हजार एवं रमेश सिंह पुत्र पहलवान सिंह पर 16 हजार रूपये का जुर्माना अरोपित किया गया है। अपर जिला मजिस्टेªट न्यायालय द्वारा 72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उक्त वाहनों के अधिहरण का आदेश पारित किया है। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्टेªट जयभारत सिंह के द्वारा 03 मामलों में क्रमशः मंगल सिंह पुत्र हंसा सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र श्याम सिंह एवं गुरमेज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को वाहन अधिहरण के बदले वाहन स्वामियों पर क्रमशः 15 हजार, 14 हजार एवं 20 हजार रूपये कुल 49 हजार रूपये आरोपित किये गये। इसी के साथ बनबसा चम्पावत निवासी रघुवीर दत्त जोशी पुत्र प्रताप दत्त जोशी पर 72 आबकारी अधिनियम 2000ध्- रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया।

        अपर जिला मजिस्टेªट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 03 के अन्तर्गत छोटे लाल पुत्र केवल राम को जनपद से 03 माह की अवधि के लिए बहिष्कासन एवं भजन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह को थाना नानकमत्ता क्षेत्र से बदर के आदेश दिये। अपर जिला मजिस्टेªट के द्वारा दानिश अंसारी पुत्र यामीन अंसारी को जनपद से 03 माह के लिए बहिष्कासन, नौशे अली उर्फ मल्लू पुत्र साकिर अली को जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत स्वार, बाजपुर, कालाढूंगी रोड तथा पुलभट्टा, सितारगंज, चोरगलिया के मध्य समस्त क्षेत्र से 03 माह के लिए बहिष्कासन, तारिक मलिक पुत्र लियाकत अली, खतीब अहमद पुत्र शफी अहमद, राशिद अहमद पुत्र अहमद उल्ला, शाहिद मलिक पुत्र लियाकत अली, जफर अहमद पुत्र अजमत उल्ला एवं गुड्डू उर्फ शाकिब मलिक पुत्र मो0 आसिफ को उपासना गंगवार के घर की 200 मीटर की परिधि में 03 माह के लिए प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।

         अपर जिला मजिस्टेªट जयभारत सिंह ने अवैध खनन के वाद में कार्यवाही करते हुए 23 लाख 37 हजार 318 रूपये का जुर्माना लगाया है। अपर जिला मजिस्टेªट ने क्रमशः मन्दीप सिंह पुत्र वेहन्त सिंह निवासी विरिया तहसील सितारगंज पर 10 लाख 24 हजार रू0, हरपाल सिंह पुत्र हरचन्द सिंह निवासी ग्राम बिराह तहसील बाजपुर को 02 लाख 38 हजार 68 रूपये एवं दीपक पाण्डेय पुत्र गोपाल दत्त पाण्डे निवासी उकरौली तहसील सितारगंज को 10 लाख 75 हजार 250 रू0 का जुर्माना लगाया है।

         अपर जिला मजिस्टेªट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विजय कुमार पुत्र अशोक कुमार, देव मार्ट फेस नं0 09, देव हाउस, बगवाड़ा रूद्रपुर को 50 हजार रूपये एवं अग्रहरि मसाला उद्योग गाटा नं0- 431ध्545, 553, रायपुर गौरीगंज रोड अमेठी को 3 लााख 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

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