कोलकाता, हावड़ा में नहीं हटेंगे, बीएस4 और नीचे के वाहन, एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक BS4 and below vehicles will not be removed in Kolkata, Howrah, SC bans NGT order
नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के एक आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बीएस-4 (भारत चरण चार) और इससे कम के इंजन वाले सभी सार्वजनिक वाहनों को अगले छह महीनों में हटाने को कहा गया था। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी करके पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि बीएस-4 और इसके नीचे के इंजन वाले सार्वजनिक वाहन छह महीनों में बाहर कर दिये जायें ताकि कोलकाता और हावड़ा समेत राज्यभर में केवल बीएस-छह वाहन चल सकें।
पश्चिम बंगाल सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि 24 अक्तूबर, 2018 को दिये गये आदेश पर अदालत के निर्देश के तहत उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-चार की पुष्टि किये बिना कोई वाहन न तो बेचा जाएगा और न ही इसका देश में एक अप्रैल 2020 के बाद से पंजीकरण किया जाएगा। पीठ ने कहा कि 15 साल की अवधि की गणना पंजीकरण की तिथि से करनी चाहिए, अन्यथा यह वाहनों को 15 साल से कम अवधि में निष्प्रयोज्य बना देने के बराबर होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी।
एनजीटी की पूर्वी पीठ ने कहा था कि 15 साल से अधिक पुराने निजी और व्यावसायिक वाहन बड़ी संख्या में कोलकाता और हावड़ा में संचालित किये जा रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं।
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