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अंकिता भंडारी हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य के खिलाफ धारा 377, 511, 307, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा Case under sections 377, 511, 307, 323, 504 and 506 against Vinod Arya, father of Pulkit, the main accused in Ankita Bhandari murder



देहरादून। उत्तराखंड राज्य के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य पर उनके वाहन चालक ने कथित तौर पर अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का प्रयास करने, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। नगर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में वाहन चालक की तहरीर पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है।

स्वतंत्र कुमार ने बताया कि आर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 377, 511, 307, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर के चालक ने आर्य पर उन्हें अनुचित तरीके से छूने और आप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का आरोप लगाया है। ड्राइवर ने अपनी तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि आर्य ने सहारनपुर में उसे जान से मारने की नीयत से उसे एक मोटरसाइकिल सवार से टक्कर मरवाकर घायल भी किया। ड्राइवर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।

मालूम हो कि भाजपा सरकार में दर्जाधारी मंत्री रहे विनोद आर्य के पुत्र पुलकित का नाम अंकिता हत्याकांड में सामने आने के तत्काल बाद उन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया गया था। पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शिनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की सितंबर में पुलकित ने अपने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर ऋषिकेश के निकट चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। अंकिता की हत्या में शामिल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं।

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