बलात्कारी भाजपा विधायक के दबाव में काम करने वाले पुलिस कर्मियों पर आरोप तय करने का कोर्ट ने दिया आदेश Court orders framing of charges on police personnel working under pressure of rapist BJP MLA
बताया जाता है कि पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 अगस्त, 2017 को भेजी गई अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सेंगर ने उसी साल 4 जून को उसका बलात्कार किया और बाद में 11 जून को अन्य तीन लोगों ने उससे सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी शिकायत मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर पंजीकृत की गई और जांच के लिए कुंवर बहादुर सिंह को भेजी गई। सीबीआई जांच से पता चला है कि पीड़िता सिंह के सामने पेश हुई थी और उसने शिकायत करने की बात स्वीकार की थी। सिंह ने शिकायत डी. पी. शुक्ला को भेजी थी, जिन्होंने इसे जांच के लिए दिग्विजय सिंह को सौंप दिया था। मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई । पीड़िता घटना वाले दिन चार जून, 2017 को नौकरी मांगने के लिए सेंगर के घर गई थी। अदालत ने इन तीनों के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय करने के मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
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